रायगढ़। खैर व तेन्दू लकड़ी तस्करी मामले में मुख्य तस्कर मनीष अग्रवाल, रोहित मित्तल सहित अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक और मामले में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। एक साल पहले ग्राम कुरमापाली में खैर लकड़ी की तस्करी के लिए ट्रक में लोड किये जाने के दौरान वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई की थी। इस मामले में वर्तमान में दो आरोपी जहां जेल में निरूद्ध है, वहीं अन्य फरार है। वन मंडलाधिकारी के पत्र पर कोतरा रोड पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। खैर लकड़ी तस्कर मनीष अग्रवाल व रोहित मित्तल के विरूद्ध पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।
वन विभाग द्वारा जूटमिल क्षेत्र में की गई कार्रवाई पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, पुसौर क्षेत्र में तस्करी के मामले में भी एक रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब वन विभाग की ओर से अक्टूबर 2025 में की गई कार्रवाई में भी जांच प्रतिवेदन एसएसपी शशि मोहन सिंह को देते हुए कुख्यात तस्करों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने का निवेदन किया गया था जिस पर कोतरा रोड थाने में आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की ओर से पुलिस को पत्र देते हुए बताया गया कि 23 अक्टूबर 2025 की रात तकरीबन साढ़े 9 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोतरा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम कुरमापाली में नहरपार रोड के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा एक ट्रक मे रात के अंधेरें में ट्रक में लकड़ी लोड करवाया जा रहा हैं।
इस सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची परंतु वर्दीधारियों को आते देख अंधेरे का फायदा उठाकर वहां उपस्थित मजदूर फरार हो गए। वहीं मौके से भाग रहे महेंद्र यादव, रोहित मित्तल व हिमांशु सिंह राठी मिले परंतु उनसे पूछताछ किये जाने के दौरान हिमांशु सिंह राठी भी फरार हो गया था। वहीं आरोपी रोहित मित्तल व अन्य दो आरोपियों से मौके पर ट्रक (क्रमांक एचआर 69 डी 9616) में लोड कर रहे तेंदू एवं खैर लकडिय़ों के संबंध मे पुछ-ताछ कर वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया परंतु आरोपियों द्वारा किसी भी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाने से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 (1 एवं 4), छ. ग. वनोपज
(व्यापार) विनियम अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) (2) ग एवं धारा 15 के धारा का उलंघन पाये जाने पर उनके विरूद्ध वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही जप्त किये गये ट्रक और उसमें लोड खैर एवं तेंदू ल_ा को उर्दना काष्ठागार रायगढ़ लाया गया तथा आरापी रोहित मित्तल से पूछताछ करने पर तस्करी के उपयोग में लायी जाने वाली स्कार्पियो वाहन (क्रमांक एचआर 13 वी 0230 ) को कोतरा रोड ओव्हरब्रिज के पास से जब्त कर उर्दना डिपो लाया गया। उर्दना काष्ठागार डिपो में जब्त लकड़ी की नाप-जोख की गई जहां 133 नग 4.030 घन मीटर खैर लकड़ी 31 नग 0.844 घन मीटर एवं 2 चट्टा खैर जलाऊ प्राप्त हुआ। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ग्राम छुहीपाली
निवासी महेंद्र यादव पिता मालिक राम यादव तेंदू एवं खैर की लकड़ी का अवैध रूप से बिना वैध दस्तावेज के ट्रक में परिवहन करते पाया गया परंतु कार्रवाई के दौरान वह मौके से फरार हो गया था। विकास नगर कोतरा रोड निवासी रोहित मित्तल पिता सुभाष मित्तल तेंदू एवं खैर की लकड़ी का अवैध रूप से बिना वैध दस्तावेज के ट्रक में परिवहन करते पाया गया । इसी कड़ी में हरियाणा के रोहतक जिला के शिवनगर निवासी हिमांशु सिंह राठी पिता जोगेंदर सिंह राठी भी बाद में फरार हो गया था। वहीं मुड़ापार निवासी मनीष अग्रवाल पिता राधेश्याम अग्रवाल चोरी की लकड़ी के खरीददार है।
कोतरा रोड पुलिस ने वन मंडलाधिकारी के पत्र पर आरोपी महेन्द्र यादव, रोहित मित्तल , हिमांशु सिंह राठी के विरूद्ध बीएनएस की धारा 305 (इ), 61 (2) 3 (5) तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 26, 33, 41, 42, 52 का अपराध पजींबद्ध करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।





