मुख्य मार्ग पर दो पक्षों के बीच मारपीट और गाली-गलौज के वायरल वीडियो पर रायगढ़ पुलिस का सख्त, 7 नामजद आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत अपराध दर्ज

रायगढ़ पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का स्वतः संज्ञान लेकर की कार्रवाई

रायगढ़। रायगढ़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाली घटनाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में रायगढ़ पुलिस की मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने दिनांक 20 सितंबर 2026 की रात्रि करीब 21:00 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर मारपीट एवं गाली-गलौज की घटना से संबंधित प्रसारित वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया। प्रसारित वीडियो में कुछ व्यक्ति मुख्य मार्ग पर रूपाली गारमेंट्स के संचालक साहिल अंबानी के साथ गाली-गलौज एवं हाथ-मुक्कों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया, फेसबुक एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुपों में तेजी से प्रसारित होने से आमजन के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं एवं अफवाहें फैलने तथा लोक शांति भंग होने की स्थिति निर्मित हो रही थी। 



थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अमित तिवारी ने वीडियो को सुरक्षित कर उसमें दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान की गई। वीडियो के आधार पर बाबू, अनिल डालमिया, विक्की डालमिया, गोल्डी अंबानी, अन्नु डालमिया, हैप्पी डालमिया, विपिन मिश्रा एवं अन्य द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर गाली-गलौज एवं मारपीट कर लोक शांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न करना पाए जाने पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 533/2026, धारा 194 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा घटना से संबंधित वीडियो एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को संकलित कर आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित ऐसी घटनाओं का भी नियमानुसार संज्ञान लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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