72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य,अर्नब चक्रवात और बेमौसम बारिश से फसल नुकसान पर मिलेगा बीमा लाभ, 15 दिनों में होगा भुगतान,इन माध्यमों से कर सकते हैं संपर्क

रायगढ़। जिले में अर्नब चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। कृषि विभाग ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत पात्र पाए जाने वाले किसानों को प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों के भीतर उनके बैंक खातों में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। उप संचालक कृषि के अनुसार, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को फसल क्षति की सूचना घटना घटने के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है। समय पर सूचना मिलने पर ही नुकसान के आकलन और मुआवजे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।

प्रभावित किसान फसल नुकसान की जानकारी टोल फ्री नंबर 14447 या जिले में कार्यरत बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा किसान संबंधित कृषि एवं राजस्व अधिकारियों, बैंक अथवा जिला कार्यालय में लिखित आवेदन भी जमा कर सकते हैं।

कटी हुई और खड़ी फसलों दोनों के नुकसान पर मिलेगा लाभ

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई या बंडलों में बंधी फसलों को चक्रवात व बारिश से नुकसान पहुंचने पर भी नियमानुसार बीमा का लाभ मिलेगा। वहीं खेत में खड़ी फसलों के नुकसान का आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर तय किया जाएगा।

क्षति की सूचना प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा 10 दिनों के भीतर नुकसान का मौके पर जाकर आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होते ही 15 दिनों में क्षतिपूर्ति की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित कर दी जाएगी। कृषि विभाग ने सभी प्रभावित किसानों से अपील की है कि वे तय 72 घंटे की समय-सीमा में सूचना अवश्य दर्ज कराएं।

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