छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याता संशोधित नीति और पूर्व अग्निवीर भर्ती नियमों को मंजूरी, फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम नीतिगत फैसले लिए गए। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों के लिए संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही राज्य की तृतीय श्रेणी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नए भर्ती नियमों को मंजूरी दी गई और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, मूल निवासियों को वरीयता

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के स्थान पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी संशोधित नीति-2026 को कार्योत्तर स्वीकृति दी। नए प्रावधानों के तहत मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।

अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के दायरे में अब शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र के भीतर न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालयों के अध्यापन अनुभव का स्पष्ट लाभ शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त, शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित हुए अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर मिलेगा।

कालखंड की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था

अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को खत्म करते हुए अब कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट कर दिया है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 अनुमोदित

राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के पूर्व निर्णय को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस आरक्षण के दायरे में पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पद शामिल हैं। इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती मापदंड और चयन प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का अनुसमर्थन

मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा के क्रियान्वयन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया। इसके तहत सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

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