- छत्तीसगढ़ मिनरल्स के अंकुर अग्रवाल का आ रहा नाम, सात ट्रैक्टर रेत भी जब्त, खनिज विभाग कार्रवाई
रायगढ़,। खनिज विभाग ने लाइमस्टोन परिवहन के लिए ऑनलाइन टीपी को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन क्रशर संचालक बिना टीपी के ही गिट्टी परिवहन कर रहे हैं। खनिज विभाग ने गुड़ेली से पहुंचे एक हाईवा को जब्त कर लिया है। इसके अलावा सात ट्रैक्टरों को रेत सहित जब्त किया गया है। जिले में खनिजों का अवैध परिवहन पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर ने खनिज विभाग को आदेश दिए हैं। रेत खदानों से उत्खनन प्रतिबंधित होने के कारण कई अवैध डंपिंग यार्ड से रेत की सप्लाई की जा रही है। पहले से जमा की गई रेत को ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है।
बिना रॉयल्टी पर्ची के ही परिवहन हो रहा है। लाइमस्टोन का परिवहन भी बिना ऑनलाइन टीपी के ही किया जा रहा है। खनिज विभाग ने हाईवा क्रमांक सीजी 13 बीएल 0590 को जब्त किया है जिसमें टीपी नहीं मिली। ऑनलाइन पर्ची जेनरेट किए बिना ही गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था। वाहन किसी अंकुर अग्रवाल का बताया जा रहा है। वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह रेत के अवैध परिवहन पर भी कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग ने सात ट्रैक्टरों को रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा। किसी के पास पर्ची नहीं मिली। अभी रेत के भंडारण स्थलों से ही परिवहन किया जा रहा है।
अक्टूबर में शुरू हो सकते हैं रेतघाट
जिले में रेत का खनन 15 अक्टूबर तक प्रतिबंधित है। इसके बाद कुछ रेतघाटों को खनन की अनुमति मिल सकती है। वर्तमान में केवल उसरौट रेतघाट को ही अनुमति मिली है। बारिश में रेत खनन प्रतिबंधित होने के कारण कीमतें बढ़ गई हैं। सभी नदियां लबालब हैं।




