- बुकिंग हुई, इनवॉइस बना पर घर नहीं पहुंचा सिलेंडर, 1878 उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी
रायगढ़। जिंदल परिसर स्थित इंडेन गैस एजेंसी में घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों के स्टॉक तथा वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कलेक्टर न्यायालय के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा की गई जांच में 10 लाख 72 हजार 150 रुपये मूल्य के 816 गैस सिलेंडर रिकॉर्ड से कम पाए गए हैं। इसके साथ ही 1,878 उपभोक्ताओं को सिलेंडर की वास्तविक आपूर्ति किए बिना ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में वितरण दर्ज करने का मामला भी उजागर हुआ है। खाद्य विभाग की शिकायत के बाद कोतरा रोड थाना पुलिस ने एजेंसी से जुड़े चार जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
भौतिक सत्यापन में 816 सिलेंडर कम मिले, सुरक्षा मानकों में भी मिली खामी
कलेक्टर के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी अंजनी कुमार राव और खाद्य निरीक्षक चूड़ामणी सिदार की संयुक्त टीम ने एजेंसी और गोदाम का भौतिक सत्यापन किया। रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद सिलेंडरों के मिलान के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले 633 भरे घरेलू सिलेंडर कम पाए गए। इसके अलावा 19 किलोग्राम वाले 56 भरे और 127 खाली व्यावसायिक सिलेंडर भी स्टॉक में नहीं मिले। इस तरह कुल 816 सिलेंडरों की कमी पाई गई, जिसकी कुल कीमत 10.72 लाख 15 हजार रुपये आंकी गई है। जांच के दौरान इसके विपरीत 505 खाली घरेलू सिलेंडर तय स्टॉक से अधिक मिले। इनमें से 304 सिलेंडरों की सील खुली हुई थी, हालांकि उनमें गैस नहीं थी। भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम में सुरक्षा मानकों की भी गंभीर अनदेखी सामने आई। परिसर में सुरक्षा द्वार नहीं था, सूखे पत्ते बिखरे मिले और आपात स्थिति के लिए केवल एक अग्निशमन यंत्र ही मौजूद था।
बिना डिलीवरी ऑनलाइन वितरण दर्ज, चार लोगों पर अपराध दर्ज
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि उपभोक्ताओं द्वारा गैस रिफिल बुकिंग कराने और इनवॉइस बनने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं दिए गए। मौके पर पहुंचे उपभोक्ताओं और फोन पर मिली शिकायतों की पड़ताल में ऐसे 1,878 उपभोक्ता चिह्नित हुए। नया गैस लोड मंगाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को बिना सिलेंडर दिए ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में डिलीवरी दर्ज कर दी गई थी, जिससे कागजों में वितरण दिखता रहा और उपभोक्ता डिलीवरी का इंतजार करते रहे। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर सहायक खाद्य अधिकारी की शिकायत पर कोतरा रोड पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत अपराध दर्ज किया है।
इस मामले में एजेंसी प्रभारी टीकाराम पटेल, गोदाम प्रभारी भजराम धोबी, कंप्यूटर ऑपरेटर चेतन बरेठ और जिंदल प्रबंधन के अधिकारी आशीष गेरा को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की वैधानिक विवेचना कर रही है।




