पत्नी के कातिल पति को आजीवन कारावास की सजा

रायगढ़ । सब्जी नहीं बनाने से गुस्साए पति ने डंडे से पत्नी के सिर पर संघातिक वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। न्यायालय ने पांच साल पुराने इस मामले में उभयपक्ष की सुनवाई के बाद पत्नीहंता को आजीवन कारावास के साथ एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त मामला धर्मजयगढ़ थानांतर्गत रैरूमा खुर्द चौकी क्षेत्र की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 26 मई 2021 की रात को धर्मजयगढ़ थानांतर्गत रैरूमा खुर्द चौकी क्षेत्र के ग्राम बोकीटोला पतरापारा निवासी अभिलाल एक्का धर पहुंच कर अपनी पत्नी क्षमा एक्का को सब्जी बनाने के लिए बोला परंतु क्षमा ने उसकी बात अनसुनी कर सब्जी नहीं बनाई, जिससे अभिलाल गुस्से से आग बबूला हो गया और पास में रखे बांस के  डंडे को उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर मार दिया।

डंडा लगने से आई गहरी चोट की वजह से क्षमा एक्का वहीं जमीन पर गिर कर ढेर हो गई। वहीं सुबह उसने अपने चचेरे भाई महेश एक्का को जाकर रात की घटना के विषय में बताया। हत्या होने का मामला सामने आने पर महेश ने तदाशय की सूचना पुलिस को दी। रैरूमा खुर्द चौकी से पुलिस टीम ने मौके पर पहुुंच कर जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी अभिलाल एक्का के विरूद्ध भादंवि की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए उसे गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वहीं घरघोड़ा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने उभय पक्ष की सुनवाई तथा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं गवाह के आधार पर अभिलाल एक्का को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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