जंगली सुअर का शिकार, एक शख्स गिरफ्तार

रायगढ़। विद्युत लाईन से अवैध हुकिंग कर जंगली सुअर का शिकार करने वाले एक ग्रामीण को वन विभाग की टीम ने अपने हत्थे चढ़ाया है। उसके पास से मृत वन्य प्राणी को जब्त करते हुए उसके विरूद्ध वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुंजीपथरा थानांतर्गत देलारी क्षेत्र में वन विभाग की टीम जंगल गश्त में निकली हुई थी। इसी दौरान भुईकुर्री निवासी जयप्रकाश राठिया के पास से एक नर जंगली सुवर मृत अवस्था में मिला।

मामला संदिग्ध लगने पर टीम ने मौके पर ही उससे गहन पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि अपने गांव के ही साथी तुलाराम राठिया के साथ मिलकर उसने विद्युत लाईन से अवैध रूप से हुकिंग कर तार बिछाया और उसी करंट से सुवर का शिकार किया। इस पर वन विभाग की टीम ने जंगली सुअर के शव को जब्त करते हुए आरोपी जयप्रकाश राठिया पिता कृपा राम राठिया (उम्र 40 वर्ष) के विरूद्ध भारतीय वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम की धारा 2 (1,16), 9, 39, 50 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और उसे जेल भेज दिया है।

अधिनियम की इन धाराओं में वन्य प्राणियों के शिकार पर रोक है और मारे गए वन्य प्राणी को शासकीय संपत्ति माना गया है। वहीं फरार आरोपी तुलाराम राठिया की पतासाजी की जा रही है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देने की तैयारी है। वन विभाग के अनुसार बिजली के तारों से वन्य प्राणियों का शिकार न केवल कानूनन गंभीर अपराध है, बल्कि यह आम ग्रामीणों और मवेशियों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है। ऐसे तारों की चपेट में आने से कई बार राहगीर या पालतू पशु भी हादसे का शिकार हो जाते हैं।

विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में शिकार या अवैध हुकिंग जैसी गतिविधियों में शामिल न हों और ऐसी कोई जानकारी मिलने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। क्षेत्र में आगे भी गश्त और निगरानी जारी रहेगी।

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