रायगढ़-खरसिया, 09 सितंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्र-अपात्र सूची को लेकर ग्राम पंचायत देहजरी के आश्रित ग्राम भालूनारा में आयोजित ग्राम सभा के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाते हुए थाना खरसिया में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई। घटना 08 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 2 बजे गांव के सामुदायिक भवन में हुई। दोनों शिकायतों के आधार पर पुलिस ने धारा 115(2), 191(2), 296 और 351(3) BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
आवास सूची पढ़े जाने के दौरान शुरू हुआ विवाद
पुलिस रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता विजय राठिया ने बताया कि ग्राम सभा में ग्राम सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना के प्लस-2 में पात्र और अपात्र लोगों की जानकारी पढ़कर सुना रहे थे। शिकायत के मुताबिक परखित डनसेना के परिवार से जुड़े छह आवासों में चार व्यक्तियों को पात्र तथा परखित डनसेना और उनके भाई वरूण डनसेना को अपात्र बताया गया। इसी बात को लेकर परखित डनसेना, वरूण डनसेना, अरूण डनसेना, गजेन्द्र डनसेना, मोहन पाण्डेय, वेदप्रकाश डनसेना, हेमंत डनसेना और अन्य लोगों पर एक राय होकर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया।
विरोध करने पर मारपीट और धमकी का आरोप
विजय राठिया की शिकायत के अनुसार, गाली-गलौज से मना करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्का तथा डंडे से मारपीट की। शिकायत में विजय राठिया के बाएं हाथ के अंगूठे, सोहन के सिर, अमिलाल राठिया के बाएं हाथ और पीठ, रामप्रसाद राठिया के सिर व दाएं हाथ की अंगुली तथा आशकुंवर बाई के दाएं पैर में चोट लगने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई के दौरान भीड़ में उसका मोबाइल फोन गिर गया, जिसे दूसरे पक्ष द्वारा रख लिए जाने का आरोप है। ग्राम सभा में मौजूद लोगों द्वारा घटना देखने और बीच-बचाव करने की बात भी शिकायत में कही गई है।
दूसरे पक्ष ने भी पुलिस में बताई अपनी कहानी
दूसरी ओर परखित डनसेना ने भी थाना खरसिया में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा का आयोजन सरपंच पति विजय राठिया द्वारा 08 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे सामुदायिक भवन में कराया गया था। उनके मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्लस-2 की पात्र-अपात्र सूची पढ़ी जा रही थी। परखित डनसेना ने अपनी शिकायत में कहा कि 20 अगस्त 2026 को योजना को लेकर बैठक प्रस्तावित थी, जिसमें गांव के सभी लोगों को आवास योजना की सूची में शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन 08 सितंबर की ग्राम सभा में करीब 75 लोगों के नाम सूची से काटे जाने की बात सामने आई, जिसमें उनका नाम भी शामिल था।
सूची को लेकर दोनों पक्षों में हुई मारपीट
परखित डनसेना के अनुसार, उन्होंने शासन की योजना के तहत पात्र-अपात्र लोगों की सूची तैयार करने और सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ देने की बात कही। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद विजय राठिया ने गाली-गलौज की और गांव में शराब पकड़े जाने तथा उसे बंद कराने की बात को लेकर विवाद किया। शिकायत के मुताबिक विजय राठिया, नंदलाल राठिया, सोहन राठिया, रामप्रसाद राठिया, अमिलाल राठिया, जीवन अघरिया, त्रिभूवन राठिया और अन्य लोगों ने एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्का, हॉकी और डंडे से मारपीट की।
दूसरी शिकायत में इन लोगों को लगी चोट
परखित डनसेना की शिकायत के अनुसार, मारपीट में उनके सिर में चोट लगी। वहीं गजेन्द्र के मुंह और होंठ, जांघ तथा पैर में चोट, अरूण के पीठ, पैर और हाथ में चोट, बहरतीन बाई के सिर, हरा बाई के पेट और वेदप्रकाश के चेहरे पर चोट लगने की बात कही गई है। शिकायत में कहा गया कि ग्राम सभा में मौजूद लोगों ने घटना देखी और बीच-बचाव किया। इसके बाद परखित डनसेना थाना खरसिया पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।
दोनों मामलों में पुलिस ने शुरू की जांच
दोनों पक्षों की शिकायतों पर थाना खरसिया में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। विजय राठिया की शिकायत पर एफआईआर क्रमांक 0468/26 और परखित डनसेना की शिकायत पर एफआईआर क्रमांक 0469/26 दर्ज हुई। दोनों प्रकरणों में धारा 115(2)-BNS, 191(2)-BNS, 296-BNS और 351(3)-BNS के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अब दोनों पक्षों की शिकायतों में लगाए गए आरोपों, मारपीट की परिस्थितियों और घटना के दौरान मौजूद लोगों से संबंधित तथ्यों की जांच कर रही है।




