युवा अधिवक्ता प्रदीप कुमार राठौर एवं रौनक गौतम ने की मुकदमे की पैरवी
रायगढ़। अपराध क्रमांक 307/23 में सहआरोपी बलात्संग की प्रार्थिया को मिली रिमांड स्तर पर जमानत न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 376,पाक्सो जैसी गम्भीर धाराओं के होते हुए भी जमानत का लाभ प्रदान किया है दिनांक 26/7/23 को उक्त मुकदमे की पैरवी रायगढ़ जिले के युवा तर्क अधिवक्ता प्रदीप कुमार राठौर और रौनक गौतम ने उक्त मामले की पैरवी की।
अधिवक्तागण ने बताया कि दिनाँक 19/11/2023 को पुलिश थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 1473/2022 दर्ज हुआ था जिसमे प्रार्थिया के ऊपर लगातार उक्त दर्ज अपराध को वापस लेने और राजीनामा करने हेतु आरोपीगण द्वारा लगातार धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा था एवं साथ ही झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही थी किंतु प्रार्थिया के ऊपर उनके दबाव का कोई प्रभाव नही पड़ा अपितु प्रार्थिया ने उक्ताशय की शिकायत दिनांक 19-4-23 को मा.न्यायालय के समक्ष की जहाँ मा.न्यायालय द्वारा पुलिश के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रार्थिया एवं उसके परिवार जनों की सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया।
लेकिन इसके उलट प्रार्थिया के भाई के ऊपर ही 376 पाक्सो का मामला दर्ज करा दिया गया और प्रार्थिया को सह आरोपी के रूप में उक्त प्रकरण में संलिप्त कर दिया गया उक्ताशय की शिकायत प्रार्थिया के द्वारा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के समक्ष की है जिस पर आयोग मामले की जांच कर रही है इसी बीच प्रार्थिया को गिरफ्तार कर मा.न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया युवा अधिवक्ता प्रदीप कुमार राठौर और रौनक ठाकुर ने मामले के सभी तथ्यों से न्यायालय को अवगत कराते हुए दमदार तरीके से उपरोक्त मुकदमे की पैरवी की जिससे प्रार्थिया को रिमांड स्तर पर ही जमानत का लाभ मिला बहरहाल अभी दोनों मामले मा. न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं तथा अंतिम निराकरण होना अभी बाकी है
