रायगढ़

राशन कार्ड ईकेवाईसी को लेकर हितग्राही परेशान ना हो –उत्तरी जांगड़े

सारंगढ़। वर्तमान में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड एवं आधार कार्ड ईकेवाईसी को लेकर हितग्राहियों में भ्रम की स्थिति है और अंतिम तिथि 30 जून की भ्रामक खबर के कारण हितग्राही ई केवाईसी को लेकर परेशान हो रहे हैं इस संदर्भ में विधायक श्रीमती उतरी जांगड़े ने कहा कि हितग्राही परेशान ना हो ईकेवाईसी की तिथि निर्धारित है लेकिन तिथि आगे बढ़ाने की पूर्ण संभावना है यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड की सत्यापन होती है जिसको आप अभी नहीं तो बाद में भी करा सकते हैं मेरे द्वारा खाद्य विभाग के अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ईकेवाईसी की अंतिम तिथि निर्धारित है लेकिन समय पर कराने से अच्छा है और यदि नहीं हो पाता है तो सरकार तिथि आगे बढ़ाएगी यह एक प्रक्रिया है जिसे आप कभी भी करा सकते हैं।

सोशल मीडिया में 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की खबर फैली हुई है जिसके कारण हितग्राहियों में हड़बड़ी मची है अतः मैं समस्त विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्रेस के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ईकेवाईसी को लेकर जल्दबाजी ना करें और जो जहां हैं वहां रहे ईकेवाईसी एक प्रक्रिया है इसे बाद में भी कराई जा सकती है इसका यह अर्थ नहीं कि किसी को भी राशन नहीं मिलेगा कुछ असामाजिक तत्व राशन कार्ड कटने राशन नहीं मिलने की भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं जिस पर ध्यान ना देवें एवं परेशान ना हो।क्या कहते हैं जिला खाद्य अधिकारी–ईकेवाईसी सत्यापन की एक प्रक्रिया है सोशल मीडिया में भ्रामक खबर के कारण हितग्राहियों में हलचल मची है ईकेवाईसी की अंतिम तिथि निर्धारित है यदि समय पर हितग्राही सत्यापन करा लेते हैं तो अच्छी बात है नहीं करा पाते हैं तो बाद में करा सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार की राशन कार्ड कटने या राशन नहीं मिलने की कोई बात नहीं है ऐसे भ्रामक खबरों से बचने की आवश्यकता है।

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