रायगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

अंधे हत्याकांड का खुलासा; महिला एवं मासूम बच्ची की अलग–अलग स्थानों में मिली लाश की हुई शिनाख्ती

सारंगढ़। सारंगढ़ मे बहुचर्चित डबल हत्याकांड को पर्दाफाश करने मे सारंगढ़ जिला पुलिस ने सफलता पाई है, इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने मे पुलिस ने महज 04 दिनो का समय लिया। इस हत्याकांड के खुलासे से आम जनमानस मे पुलिस की संजीदगी की चर्चा हर गली चौराहे पर हो रही है। दरअसल दिनांक 11 मई को ग्राम देवसर के जंगल में एक औरत की अधजली लाश मिली एवं उसी दिनांक को एक बच्ची की लाश लात नाला टिमरलगा में प्राप्त होने पर अंचल मे सनसनी फैल गयी थी। जिस पर पुलिस द्वारा मर्ग कमांक 53/ 23, 54 / 23 धारा 174 जा.फौ. मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।

जांच के दौरान शवों की पहचान कार्यवाही एवं आरोपी पतासाजी हेतू तत्काल पुलिस अधीक्षक सारंगढ बिलाईगढ कें द्वारा उप पुलिस अधीक्षक मनीष कुंवर, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) स्नेहिल साहू के नेतृत्व में अलग अलग दो टीम गठित किया गया।अज्ञात मृत महिला का पीएम. रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध कमांक 212,/23 धारा 302, 201 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया तथा गठित टीमों के द्वारा पता तलाश एवं जांच दौरान प्रथम दृष्टया दोनो मामले आपस मे जुडे हुए प्रतीत होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन मे टीम के द्वारा संयुक्त रूप से जिला एवं दीगर जिला, दीगर राज्य के गुम इन्सानो का मिलान एवं जिला ईस्तहार जारी कर गांवो एवं शहरो मे चस्पा कर तथा क्षेत्र मे लगे करीब 120 सी.सी.टी. वी. फुटेज साइबर सेल की मदद से खंगाल कर पतासाजी की जा रही थी।

तभी 15 मई को बाबाकुटी सारंगढ के लोगो द्वारा मृत बच्ची के फोटो को देखकर पहचान किया गया। मृत बच्ची के पिता से पुछताछ करने पर बताया की बच्ची के माँ के साथ 5-6 साल से प्रेंम संबंध था। मृत महिला दूसरे समाज के होने से आरोपी रायगढ़ किराया के घर में रखा हुआ था। मृत महिला, आरोपी को शादी करने के लिए बोल रही थी। आरोपी द्वारा मृत महिला एवं बच्ची से पीछा छुडाने के उदेश्य से प्लान तैयार किया। जिसमे दो अन्य आरोपीयों को भी अपने प्लान में शामील कर एक राय होकर महिला एवं बच्ची को रायगढ से लाकर ग्राम हरदी हवाई पट्टी (अड्डा) में महिला के हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नियत से महिला के शव को देवसर के जंगल में ले जाकर पैट्रोल से जला दिया गया, एवं मृत महिला के जीवीत बच्ची को आरोपीगणों द्वारा लात नाला में फेकना बताया गया। मामले में धारा 120 बी, 34 भादवि. जोडी गई है, एवं मामलें में संलिप्त तीनो आरोपियों को गिरप्तार का न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया हैं।

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