कोसीर। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को विधानसभा चुनाव पूर्व अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है जिस पर अमल करते हुए दिनांक 04-10-23 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम मल्दा अ का बसंत कुर्रे अपने मकान में अवैध रूप से अधिक मात्रा में हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतू रखा है।
सूचना पर गवाह 1 सुखाउ राम लहरे पिता रामजी लहरे उम्र 56 वर्ष साकिन कोसीर 2 दुष्यंत लहरे पिता कौशल प्रसाद लहरे उम्र 33 वर्ष साकिन कोसीर थाना कोसीर को नोटिस जारी कर तलब कर गवाहों के समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर हमराह स्टाफ सउनि कुंवर टोप्पो आर. 1152, 832, 1019, 879, 994 एवं गवाह सुखाउ राम लहरे, दुष्यंत लहरे के मुखबीर के बताये स्थान ग्राम मल्दा अ पहुचकर बसंत कुर्रे के मकान को घेराबंदी कर बसंत कुर्रे को आवाज देकर बाहर बुलाकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर गवाहों के समक्ष सभी कर्मचारियों का फोर्स तलाशी बसंत कुर्रे से लिवाया जाकर अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखने के संबंध में पूछताछ किया गया जो बसंत कुर्रे के द्वारा अपने मकान में रखे कच्ची महुआ शराब (1) एक पीले रंग के 15 लीटर क्षमता वाले डालडा के प्लास्टिक डिब्बा में भरा करीब 15 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 1500 रू0 (2) एक पीले रंग के 15 लीटर क्षमता वाले डालडा के प्लास्टिक डिब्बा में भरा करीब 15 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 1500 रू0 (3) एक सफेद रंग के 10 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जरीकेन में भरा करीब 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जुमला 40 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 4000 रू0 को मकान से निकाल कर आंगन में पेश किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर अवैध रूप से हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज व लायसेंस का मांग किया गया जो नोटिस की एक प्रति में शराब रखने के संबंध में कोई दस्तावेज या लायसेंस नही होना लिखित में देने पर आरोपी बसंत कुर्रे पिता घसिया कुर्रे उम्र 32 वर्ष साकिन मल्दा अ थाना कोसीर का उक्त कृत्य धारा 34 (2) आब0 एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी बसंत कुर्रे के कब्जे से कुल 40 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 4000 रू0 को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर मौके पर शीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया मय जप्तशुदा शराब के आरोपी बसंत कुर्रे को हिरासत में लेकर हमराह स्टाफ के थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । आरोपी बसंत कुर्रे पिता घसिया कुर्रे उम्र 32 वर्ष साकिन मल्दा अ थाना कोसीर ,जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.) को अपराध धारा का सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक जे.एस. ठाकुर, सउनि कुंवर टोप्पो, आर0 मुनी अनंत, सुरेश बर्मन, पंकज साहू, दिलेश्वर नेताम, लुकेश्वर पटेल एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।
