रायगढ़। धरमजयगढ़ अनुविभाग अंतर्गत पांच लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामयिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम धरमजयगढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत संशोधित प्रावधान अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम-जमरगी डी के इंजोर सिंह राठिया की 8 सितम्बर 2022 को नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी त्रिवेनी बाई को 4 लाख रुपये, ग्राम-उदउदा के शंकर राम बैगा की 23 नवम्बर 2022 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी दिलमती को 4 लाख रुपये, ग्राम-कुम्हीचुंआ के सकम बाई की सर्पदंश से मृत्यु होने पर पति पहरूराम को 4 लाख रुपये, ग्राम-ठाकुरनगर जोबी के बजरंग एक्का की 7 सितम्बर 2022 को आकाशीय बिजली गाज गिरने से मृत्यु होने पर पत्नी श्रीमती इलावती को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-पुटुकछार के अनिल पण्डो की 22 नवम्बर 2022 को तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी माता लक्ष्मी बाई पण्डो को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
