जांजगीर-चांपा । बम्हनीडीह ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अफरीद में हुए बोरखनन की अनिमितता आखिरकार जांच प्रतिवेदन के बाद स्पष्ट हो गया है। सरपंच द्वारा कराए गए सिर्फ 4 स्थानों के बोर से 326637 रुपये की अनिमितता सामने आ रही है। वही पंचों ने अन्य मामलों की जांच के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया है।उनका मानना है कि सीसी रोड मुड़पार श्मशान घाट सीसी रोड प्रायमरी स्कूल अमहा पारा नवीन भवन सोख्ता गड्ढा सहित 14 वें एवं 15 वें वित्त की जांच पारदर्शिता के साथ हो तो 10 लाख से अधिक का घोटाला सामने आने की आशंका है।
आपको बता दे ग्राम पंचायत अफरीद के उपसरपंच सहित पंचों ने सरपंच के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाखों रुपये की अनिमितता करने का आरोप लगाया था और बोर खनन सीसी रोड 14 वे एवं 15 वे वित्त की राशि का दुरुपयोग करने की लिखित शिकायत कलेक्टर सहित सम्बंधित विभागों से की थी। जनपद स्तर के टीम द्वारा बोरखनन की जांच की गई थी, जिस बोर को सरपंच द्वारा फास्टिंग मशीन की खोदाई बताकर सवा लाख रुपये का आहरण किया गया था, दरअसल वह गांव के बोर खनन करने वाले श्रमिको से कराया गया है जिसका खुलासा जांच प्रतिवेदन कर रही है। बम्हनीडीह ब्लॉक के अफरीद, मुड़पार, पचोरी, सोंठी सहित अनेक गांवों में पानी का स्रोत 45 से 50 फीट में मिल जाता है जिसके चलते 25 से 30 हजार में संबमर्शिमल केसिंग पाईप सहित बोर तैयार हो जाता है।
बोर खनन की गहराइयों में फर्क. जांच प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपअभियंता प्रतीक्षा मेहर ने बोरखनन की गहराइयों का भौतिक सत्यापन कराया था जिसमें आर्थिक अनिमितता खुलकर सामने आ रही है। नवा तालाब में बोर खनन की गहराई स्टीमेट 132.25 मीटर मूल्यांकन राशि 124135.00 की है। जबकि जांच दल को भौतिक सत्यापन में केवल 16 मीटर की गहराई मिली है। नया तालाब के बोरखनन की गहराई 129.03 मीटर जांच टीम द्वारा मापी गई गहराई 14 मीटर सूर्यवंशी पारा बोर खनन की गहराई 127.30 भौतिक सत्यापन में निकला 15 मीटर की गहराई, वहीं गौठान में बोर की गहराई 140 मीटर दर्शाया गया है। जबकि जांच दल द्वारा 16 मीटर की गहराइयां मापी गई है। पंचायत में इसके अतिरिक्त और भी बोर खनन हुए है उनमें भी आर्थिक अनिमितता सामने आ सकती है।
पंचों ने कलेक्टर को दिया आवेदन. सरपंच द्वारा जांच प्रतिवेदन में आर्थिक अनिमितता साबित होने के बाद पंचों ने सरपंच के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने कलेक्टर को आवेदन दिया है। वहीं दूसरी ओर पंचों ने पंचायत स्तर पर सरपंच के वित्तीय अधिकार को रोक दिया है। बावजूद सरपंच राशि आहरण के लिए 10 दिवस के भीतर दूसरी बार बैठक आहूत कर कुछ : बिकाऊ पंचों पर किस्मत आजमा रही है।
क्या कहते हैं अधिकारी. पंचायत राज अधिनियम धारा 40 के तहत सरपंच को नोटिस जारी किया गया है। नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जावेगी।आराध्य राहुल कुमार, एसडीएम चांपा
