रायगढ़

चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाही में नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाला आरोपी युवक पॉक्सो एक्ट में गया जेल

रायगढ़। बीते शनिवार 12 मई को थाना चक्रधरनगर में बालिका के परिजन उनकी नाबालिग लड़की के 10 मई के सुबह बिना बताए घर से कहीं जाना और वापस नहीं आने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया । परिजनों ने बताया कि लड़की की सहेलियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर जानकारी लिए पर लड़की का कहीं पता नहीं चला है ।

थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अज्ञात आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध कर लापता बालिका की पतासाजी में लिया गया । थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा जांचकर्ता से लापता बालिका के जांच के अपडेट लिये और स्वयं बालिका के परिजन, सहेलियों और जान परिचितों से पूछताछ का जानकारी जुटाये जिसमें बालिका के गांव के युवक दिलीप राठिया (उम्र 24 वर्ष) के साथ बालिका के मैत्री संबंध होने की जानकारी मिली और दिलीप राठिया के भी पिछले कुछ दिनों से घर से गायब होने का पता चला जिस पर दिलीप राठिया को संदिग्ध मानकर पुलिस उसकी पतासाजी में जुट गई ।

पतासाजी दौरान दिलीप राठिया के बिलासपुर में होने का पता चलने पर तत्काल चक्रधरनगर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर दिलीप को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे में लापता बालिका मिली है । बालिका का महिला विवेचक के समक्ष कथन कराया गया, बालिका ने बताया कि उसे दिलीप ने शादी का प्रलोभन देकर बिलासपुर ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया । कथन और मेडिकल के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी 4,6 पोक्सो एक्ट के तहत धाराएं विस्तारित की गई । साथ ही आरोपी दिलीप राठिया का मेडिकल कराकर उसे दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जहां से जेल वारंट पर उसे जेल दाखिल किया गया है ।

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