हॉर्न बजाने पर भड़का शख्स, युवक को कार से खींचकर पीटा और दी जातिसूचक गाली, आरोपी गिरफ्तार

  • कार रोककर युवक को नीचे उतारने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
  • विवेचना के दौरान एससी/एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं
  • पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा

रायगढ़। ‘ऑपरेशन क्लीन हंट’ के तहत घरघोड़ा पुलिस ने जातिसूचक एवं अश्लील गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार आरोपी तारिख अनवर उर्फ मोनू खान (28) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को 4 सितंबर 2026 को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। घटना में संलिप्तता सामने आने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पिकअप के सामने कार अड़ाकर रोकने का आरोप

पुलिस के अनुसार 32 वर्षीय स्थानीय युवक ने 15 फरवरी 2026 को थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक 14 फरवरी की रात करीब 8:30 से 9 बजे वह पिकअप वाहन से घरघोड़ा से जामपाली लेबर छोड़ने जा रहा था। कंचनपुर के पास पीछे चल रहे घरघोड़ा निवासी मोनू खान द्वारा लगातार कार का हॉर्न बजाया जा रहा था। रास्ता संकरा होने के कारण तत्काल रास्ता नहीं मिलने पर आरोपी ने कथित तौर पर अपनी कार पिकअप के सामने अड़ाकर वाहन रोक दिया।

गाली-गलौज और मारपीट के साथ धमकी का आरोप

शिकायत के अनुसार आरोपी ने युवक को पिकअप से खींचकर नीचे उतारा और जातिसूचक एवं अश्लील गाली-गलौज करते हुए लात-मुक्का और थप्पड़ से मारपीट की। विरोध करने पर आरोपी ने दोबारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 49/2026 दर्ज कर BNS की धारा 296, 351(3) और 115(2) के तहत विवेचना शुरू की गई।

विवेचना में एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ी गई

विवेचना के दौरान आहत ने अपना जाति प्रमाण पत्र पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस के मुताबिक जांच में आरोपी द्वारा विशेष जाति वर्ग के सदस्य के साथ जातिसूचक एवं अश्लील गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के तथ्य सामने आने पर प्रकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द)(ध) का विस्तार किया गया।

चार सितंबर को आरोपी पुलिस की पकड़ में आया

मामले की विवेचना एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी द्वारा की जा रही थी। उनके निर्देशन में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी और निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में 4 सितंबर को पुलिस टीम ने तारिख अनवर उर्फ मोनू खान पिता मोह. कासिम खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 02, साईं राम कॉलोनी, घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की।

पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने घटना कारित करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उसे अपराध और गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

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