रायगढ़

रायगढ़ में मवेशी तस्करी का भंडाफोड़, जूटमिल पुलिस ने चार आरोपियों से नौ कृषिधन मवेशी कराए मुक्त

रायगढ़। जूटमिल थाना क्षेत्र में सक्रिय मवेशी तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो नौ कृषिधन मवेशियों को क्रूरता से मारते-पीटते बूचड़खाने की ओर ले जा रहे थे। गौ सेवा समिति के प्रमुख पदाधिकारी बृजेश यादव एवं अन्य सदस्यों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में मवेशियों को मुक्त कराकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।

घटना 22 अप्रैल की सुबह की है, जब छातामुड़ा चौक पर चार व्यक्ति चंद्रपुर की ओर से रायगढ़ शहर की दिशा में मवेशियों को पैदल हांकते हुए ले जा रहे थे। गौ सेवा समिति के सदस्यों ने देखा कि मवेशियों के साथ क्रूरता की जा रही है और लाठियों से पीट-पीटकर उन्हें जबरदस्ती खींचा जा रहा है। इसकी जानकारी तुरंत जूटमिल थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को घेराबंदी कर रोका।

पूछताछ के दौरान जब मवेशी परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए, तो चारों आरोपियों के पास कोई वैध कागजात नहीं पाए गए। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 140/2025 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने जप्त मवेशियों की पशु चिकित्सक से जांच कराई और उनके चारे-पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की। वहीं आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस के साथ गौ सेवा समिति के सदस्यों की तत्परता और सक्रियता ने बड़ी भूमिका निभाई, जिससे एक संभावित अवैध मवेशी वध की साजिश को विफल कर दिया गया।

पशुक्रूरता मामले के आरोपी –

  1. बाबूलाल सिदार पिता श्रीभय सिदार उम्र 50 वर्ष साकिन आमगांव थाना तमनार रायगढ
  2. बैजनाथ राठिया पिता रतिराम राठिया उम्र 55 वर्ष साकिन टांगरघाट तिलाईपाली थाना तमनार रायगढ
  3. विरेन्द्र सिदार पिता शिव शंकर सिदार उम्र 22 वर्ष साकिन बीजना थाना तमनार रायगढ
  4. इन्द्रजीत सिदार पिता प्रेम सिदार उम्र 25 वर्ष साकिन बीजना थाना तमनार रायगढ़

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