रायगढ़

पार्षदनुमा ठेकेदार का उच्च न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज.. कोर्ट ने कहा शासकीय नियमों की अवहेलना का आरोप निराधार

बिलासपुर. गौरतलब हो कि नगर पंचायत बरमकेला में जारी निविदा(टेंडर) को निरस्त कर पुनः निविदा करने के लिए जांच व कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था।सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की बरमकेला नगर पंचायत में 26 जून को 3 करोड़ रुपए राशि की निविदा निकाली गई थी। इसमे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शासन के नियम कायदे कानून को दरकिनार कर अनियमितता और शासन को लाखों रुपए की राशि के नुकसान एवं चहेते ठेकेदार को लाभ देने का आरोप लगाया गया था।

इस मामले में एक अन्य ठेकेदार राकेश नायक ने नगर पंचायत बरमकेला हेतु जारी 3 करोड़ के टेंडर पर हाइकोर्ट बिलासपुर में समीक्षा याचिका(रिव्यु पिटिसन)दायर किया था।हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उक्त समीक्षा याचिका को खारिज़ कर दिया गया है।साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा याचिकाकर्ता राकेश नायक पर तल्ख टिप्पणी भी किया गया है। माननीय न्यायाधीश के द्वारा कहा गया कि याचिकाकर्ता पार्षद स्वयं में पार्टी नही है,न ही उसके द्वारा टेंडर दाखिल किया गया है।तथा यह याचिका राजनीति से प्रेरित है।अतः इस समीक्षा याचिका को ख़ारिज किया जाता है।

सत्य की जीत हुई है और यह राकेश नायक ठेकेदार हैं इस बात से स्पष्ट है की व्यवसायिक रंजिश की वजह से इनके द्वारा इस तरह का विकास विरोधी कार्य किया जा रहा है मैं विधायक महोदया से अपील करूंगा की ऐसे लोगों से दूर रहें ऐसे लोग आपको भविष्य में और बदनाम कर सकते हैं –यशवंत नायक

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